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Consumer Rights: जब 1 लड्डू कम तौलने को लेकर दुकानदार पर लगा 22 हजार का जुर्माना, पढ़िए पैकिंग बॉक्स के वजन पर विवाद की कहानी

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वजन ठीक से नहीं करने के...- India TV Hindi
Image Source : PEXELS
वजन ठीक से नहीं करने के लिए दुकानदार पर लगा 22 हजार रुपये का जुर्माना।

Consumer Rights In India: क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड्डू कम तौलने पर दुकानदार को 22 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है। हां ये बात सच है। ऐसा ओडिशा के कालाहांडी में हुआ था। यहां एक दुकानदार ने वजन करते हुए मिठाई के साथ पैकिंग वाले डिब्बे का वजन भी उसी में जोड़ दिया। बाद में ये मामला जब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा तो कंज्यूमर के पक्ष में फैसला आया। दुकानदार को एक लड्डू कम तौलने के चक्कर में पूरे 22 हजार रुपये चुकाने पड़े। साथ ही आयोग ने ये भी निर्देश दिया कि दुकानदार पैकिंग वाले डिब्बे और बेचे जा रहे सामान का वजन अलग-अलग करें। पढ़िए ओडिशा के कालाहांडी का कंज्यूमर के अधिकारों से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है।

मिठाई के साथ जोड़ दिया था पैकिंग बॉक्स का वजन

ओडिशा के कालाहांडी में एक कंज्यूमर ने 3 मार्च 2025 को 500 ग्राम मोतीचूर के लड्डू 100 रुपये में खरीदे थे। उसने इसका पेमेंट UPI से किया था। लेकिन जब घर जाकर उसने तौला तो मिठाई का वजन 500 ग्राम से कम था। दुकानदार ने चालाकी करके मिठाई के साथ पैकिंग बॉक्स का वजन भी जोड़ा था और उसकी कीमत वसूल ली थी। इतना ही नहीं कंज्यूमर ने जब बिल मांगा, तो दुकानदार ने देने से इनकार कर दिया। फिर कंज्यूमर ने खाली डिब्बे का वजन किया तो वह 68 ग्राम का निकला। यानी उसे 100 रुपये में 500 ग्राम से कम मिठाई दुकानदार की तरफ से दी गई थी। इससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ और साथ ही मानसिक पीड़ा भी हुई।

पीड़ित कंज्यूमर को कैसे मिला इंसाफ?

फिर इंसाफ की उम्मीद में कंज्यूमर ने 22 मार्च 2025 को E-Jagriti पोर्टल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कालाहांडी में शिकायत दर्ज की। इसके बाद, 14 मई 2025 को आयोग ने कंज्यूमर के पक्ष में फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दुकानदार को निर्देश दिया कि वह कंज्यूमर को 22 हजार रुपये का भुगतान करे। इसमें 100 रुपये मूल राशि और 21 हजार 900 रुपये मुआवजा होगा।

आयोग ने दुकानदारों को दिए ये निर्देश

आयोग ने ये भी कहा कि दुकानदार मिठाई और पैकिंग बॉक्स का वजन अलग-अलग करें। इसके साथ ही हर ग्राहक को खरीदारी का बिल अनिवार्य तौर पर दें। इस मामले में कालाहांडी के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ व खाद्य निरीक्षक को भी निर्देश मिला। उनसे कहा गया कि वे नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि ऐसी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर रोक लगे।

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